इस्लामाबाद: पनामागेट मामले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं पर नये सिरे से सुनवाई करते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शरीफ परिवार के सदस्यों के लंदन में अपनी संपत्तियों के संबंध में रूख विरोधाभासी होते हैं तो वे उन्हें सम्मन भेज सकते हैं।
पनामागेट मामले में याचिकाओं पर सुनवाई कर रही पांच जजों की पीठ का नेतृत्व करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, अगर शरीफ परिवार लंदन फ्लैटों के संबंध में पिछले साक्षात्कारों पर विरोधाभासी बातें करता है तो शीर्ष अदालत उन्हें सम्मन कर सकती है।
उन्होंने यह बात ऐसे समय की जब पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने शरीफ और उनके बच्चों के साक्षात्कारों का संदर्भ देकर लंदन संपत्तियों पर उनके विरोधाभासी रूख की जानकारी दी।