Thursday, March 28, 2024
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25 दिसंबर को पत्नी और मां से मिलेंगे कुलभूषण जाधव, पाक ने दी इजाज़त

पाकिस्तान ने आज कहा कि वह दोषी करार दिये गये मौत की सजा प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की इजाजत देगा।

India TV News Desk Edited by: India TV News Desk
Published on: December 08, 2017 15:14 IST
kulbhushan jadhav- India TV Hindi
kulbhushan jadhav

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने आज कहा कि वह दोषी करार दिये गये मौत की सजा प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की इजाजत देगा। जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों पर अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव (47) को मृत्युदंड की सजा सुनायी थी। भारत की अपील पर मई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की अनुमति दे दी गयी है।

अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग से एक कर्मचारी भी मौजूद होगा। इससे पहले 10 नवंबर को पाकिस्तान जाधव की पत्नी को उससे मुलाकात की अनुमति देने पर सहमत हो गया था। भारत जाधव की मां अवंतिका को मानवीय आधार पर वीजा प्रदान करने के लिये पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल में भारत के लिये पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद से जाधव मामले पर चर्चा की थी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास संपर्क से संपर्क करने की मंजूरी यह कहते हुये नहीं दी थी कि यह जासूसी संबंधी मामलों में लागू नहीं होता है।

जाधव ने क्षमादान की मांग करते हुए पाकिस्तान सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को एक अर्जी दी थी, जो अब भी लंबित है। अक्तूबर में पाकिस्तान सेना ने कहा था कि वह जाधव की क्षमादान याचिका पर फैसले के बेहद करीब है। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान से पाकिस्तान में कथित तौर पर घुसे जाधव को उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। बहरहाल भारत इस बात पर कायम है कि नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ईरान में कारोबार कर रहे जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। जाधव की सजा पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। भारत के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में संपर्क करने के बाद 18 मई को 10 सदस्यीय खंडपीठ ने मामले में कोई निर्णय होने तक पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था। आईसीजे ने पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक अदालत के समक्ष अपना जवाब या निवेदन पत्र दाखिल करने के लिये कहा है ताकि वह मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर सके।

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