Thursday, April 25, 2024
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तंग स्कर्ट से पीठ में लगी चोट, कंपनी से मांगा 26 लाख रुपये हर्जाना

आयरलैंड में एक यात्री विमान कंपनी रेनैयर की पूर्व कर्मचारी ने कंपनी पर 26 लाख रुपय का हर्ज़ाना ये कहकर ठोक दिया कि तंग स्कर्ट की वजह से सामान उठाते वक़्त उनकी पीठ में चोट

India TV Sports Desk India TV Sports Desk
Updated on: November 18, 2015 17:04 IST
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तंग स्कर्ट से पीठ में लगी चोट, कंपनी से मांगा 26 लाख रुपये हर्जाना

आयरलैंड में एक यात्री विमान कंपनी रेनैयर की पूर्व कर्मचारी ने कंपनी पर 26 लाख रुपय का हर्ज़ाना ये कहकर ठोक दिया कि तंग स्कर्ट की वजह से सामान उठाते वक़्त उनकी पीठ में चोट लग गई। लेकिन जज ने उनका दावा इस बिना पर ख़ारिज कर दिया कि उनके बयान में विरोधाभास है।

डेली मेल के अनुसार 35 साल की एग्नीज़का स्प्रेया का कहना था कि डबलिन एयरपोर्ट पर एक बैग को कनवेयर बेल्ट पर रखने के लिये मुड़ने पर टाइट स्कर्ट होने की वजह से उनकी पीठ में चोट लग गई। ये स्कर्ट कंपनी ही अपनी महिला कर्मचारियों को देती है।

लेकिन जज ने मामला ख़ारिज कर दिया क्योंकि उनके बयान में विरोधाभास है। स्प्रेया ने जांच दल और डॉक्टर से कहा था कि जुलाई 2011 में उन्हें तब चोट लगी थी जब वह बैठी हुई थी लेकिन कोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें ये चोट तब लगी जब वह 8 किलो का बैग उठाने के लिये मुड़ी।

वह यह भी साबित करने में नाकाम रहीं कि रेनैयर कंपनी ने यात्रियों के सामान को उठाने का सही प्रशिक्षण नहीं दिया।

 

 

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