ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। अब आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है।
ऐसे टैक्सपेयर यानी करदाता जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वे अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सीधे कम्प्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं।
देरी की माफ़ी की प्रक्रिया के लिए कुछ शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। जैसे करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल का रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए। साथ ही उनका पैन बैंक खाते से लिंक्ड होना चाहिए।
आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने 22 दिसंबर को फॉर्म नोटिफाई किए।
पिछले चार सालों के दौरान जीरो टैक्स देनदारी वाले आईटी रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 के 2.90 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 5.16 करोड़ हो गई है।
बैकों की यह अपील तब आई है जब भारतीय रिजर्व बैंक असुरक्षित लोन को लेकर चिंता जता चुका है और पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन के लिए मानदंडों को सख्त कर दिया है।
वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल इनकम के लिए 7.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें 6.96 करोड़ आईटीआर वेरिफाई भी हो चुके हैं।
यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि हर टैक्स स्लैब में टैक्स फाइलिंग में न्यूनतम तीन गुना ग्रोथ देखी गई है। बीते चार सालों के दौरान डीमैट (DMAT) अकाउंट्स की संख्या दोगुना से ज्यादा बढ़ गई है।
जुलाई में 5.41 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
देर से आईटीआर दाखिल करने पर कई तरह के दंड और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है।
आयकर विभाग ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
आप कितनी बार संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों सहित संस्थाओं की संख्या 2022-23 में 6.18 प्रतिशत बढ़कर 7.40 करोड़ से अधिक हो गई
कई बार आईटीआर फ़ाइल करते समय लोग छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं। जिसके कारण उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आपके पूर्व नियोक्ता, आपकी सैलरी और टीडीएस की गणना अपके द्वारा साल की शुरुआत में की गई निवेश की घोषणा के आधार पर करता है।
ITR Last Date: 31 जुलाई की समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करने के कितने फायदे हैं। अभी तक का रिपोर्ट क्या कहता है? आइए जानते हैं।
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