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IRDAI ने घटा दिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम, 1 अप्रैल से नहीं कटेगी आपकी जेब

IRDAI ने वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस प्रीमियम में काफी कटौती की है। IRDAI ने 28 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस की नई प्रीमियम दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी।

Manish Mishra Written by: Manish Mishra
Updated on: April 03, 2018 11:22 IST
Motor Insurance - India TV Paisa

IRDAI Reduces Third Party Motor Insurance Premium from April 1

नई दिल्‍ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस प्रीमियम में काफी कटौती की है। IRDAI ने 28 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस की नई प्रीमियम दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी। जिन वाहनों की इंजन की क्षमता कम है, उनके थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस प्रीमियम की दरों में बीमा नियामक (IRDAI) ने ज्‍यादा कटौती की है। वहीं, 1000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली कारों की प्रीमियम दरों में काई बदलाव नहीं किया गया है।

IRDAI ने 1000 सीसी से कम इंजन वाली कारों के थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस का प्रीमियम 2055 रुपए से घटा कर 1850 रुपए कर दिया है। आपको बताते चलें कि किसी भी कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस लेना जरूरी होता है। दोपहिया वाहनों की बात करें तो 75 सीसी के कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के प्रीमियम को 569 रुपए से घटा कर 427 रुपए कर दिया गया है। वहीं, 75 से 100 सीसी की क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजन से लैस दोपहिया वाहनों का प्रीमियम दोगुना कर दिया गया है। दूसरी तरफ, 150 से 350 सीसी वाले बाइक्‍स के लिए थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस प्रीमियम 887 रुपए से बढ़ा कर 985 रुपए कर दिया गया है। यहां क्लिक कर जानें किस गाड़ी के लिए कितना देना होगा प्रीमियम।

जानिए क्‍या होता है थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस

अगर आपके वाहन से किसी दूसरे व्‍यक्ति के वाहन या जान-माल को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी भरपाई लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी या थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस द्वारा की जाती है। इसके बिना कोई भी वाहन भारतीय सड़कों पर नहीं चल सकता है। 2011 से थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस का प्रीमियम IRDAI ही तय करता आ रहा है। थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस आपके वाहन को दुर्घटना के कारण पहुंची क्षति, चोरी या डैमेज को कवर नहीं करता है।

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