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अब आसान हुआ पासपोर्ट बनवाना, जानिए क्‍या है तरीका

भारतीय विदेश मंत्रालय ने Passport बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान करने के लिए नए नियम जारी किए हैं।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: November 02, 2015 16:13 IST
अब आसान हुआ पासपोर्ट बनवाना, जानिए क्‍या है तरीका- India TV Paisa
अब आसान हुआ पासपोर्ट बनवाना, जानिए क्‍या है तरीका

नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्रालय ने Passport बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब एक साल से कम के रेंट एग्रीमेंट पर भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे। लेकिन यह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटरी से बनवाए गए रेंट एग्रीमेंट वैध नहीं होंगे। इसके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जो लोग नौकरी करने दिल्ली शहर आते है उनके पास रेंट एग्रीमेंट ही एक मात्र ऐड्रेस प्रूफ होता है। नौकरीपेशा वर्ग में प्राइवेट जॉब करने वालों की संख्या अधिक है जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी। अब तक पासपोर्ट के लिए जो नियम था उसके मुताबिक एक साल से पुराना रेंट एग्रीमेंट पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए वैध होता था। नए नियम में समय सीमा घटा दी गई है।

आइए पहले जानते है कितनी तरह के होते है पासपोर्ट

1. साधारण पासपोर्ट (नीले रंग का)

2. राजनयिक पासपोर्ट (मरुन रंग का)
3. ऑफिशियल पासपोर्ट (सफेद रंग का)

पासपोर्ट फॉर्म कहां से लें और जमा कराएं:

पासपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.passport.gov.in से ऐप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पासपोर्ट ऑफिस, जिला पासपोर्ट केंद्र या स्पीड पोस्ट केंद्र पर जा सकते हैं। पासपोर्ट विभाग पासपोर्ट की डिलिवरी सिर्फ स्पीड-पोस्ट से ही करता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपको काउंटर पर पासपोर्ट देने का वादा किया जाता है तो आवेदक को खुद जाना होगा। विभाग ने स्पीड-पोस्ट केंद्रों को पासपोर्ट फॉर्म बेचने व स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। इन केंद्रों की जानकारी आप विभाग की वेबसाइट www.passport.gov.in से ले सकते हैं।

ऐप्लिकेशन फॉर्म:

फॉर्म नं. 1.
इस फॉर्म का इस्तेमाल नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने, पासपोर्ट को री-इश्यू कराने, गुम या फटे हुए पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट लेने, नाम या फोटो में तब्दीली या फिर पासपोर्ट के पेज खत्म होने पर किया जाता है। बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।

फॉर्म नं. 2
इस फॉर्म का इस्तेमाल पासपोर्ट रिन्यू कराने, N.O.C, ESR (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) स्टांप हटवाने, पति/पत्नी का नाम शामिल कराने, एड्रेस में तब्दीली आदि कराने के लिए किया जाता है।

क्या डॉक्युमेंट है जरूरी-

1. अड्रेस-प्रूफ – राशनकार्ड, पानी या लैंडलाइन फोन या बिजली का बिल, बैंक पासबुक, तीन साल के इनकम-टैक्स रिटर्न की कॉपी, वोटर आई-कार्ड, पति/पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी, बच्चों के मामले में पैरंटस के पासपोर्ट की कॉपी। एड्रेस-प्रूफ के तौर पर सिर्फ राशनकार्ड की कॉपी लगाना काफी नहीं है। इसके साथ ऊपर लिखे गए प्रमाणों में से कोई एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र लगाना होगा।

2. जन्मतिथि का प्रमाण, अंतिम स्कूल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे आवेदक मैजिस्ट्रेट या नोटेरी द्वारा अटैस्टेड ऐफिडेविट लगाएं। अगर आवेदक का जन्म 26.1.89 को या उसके बाद हुआ है तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।

ECNR के लिए– पासपोर्ट पर ईसीआर स्टांप नहीं लगाई जाती, तो माना जाएगा कि आवेदक को ईसीएनआर (इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड) का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके लिए दसवीं या उससे अधिक शैक्षिक योग्यता का सर्टिफिकेट, पेशेवर डिग्रीधारक जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, अध्यापक, वैज्ञानिक, ऐडवोकेट, मान्यता प्राप्त पत्रकार, सरकारी अधिकारी आदि अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन
www.passport.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर प्रिंट जरूर लें। पासपोर्ट ऑफिस एक निश्चित तारीख और समय पर आपको बुलाएगा। आपके पास आवेदन-फॉर्म के प्रिंटआउट, अपेक्षित दस्तावेज के साथ मूल दस्तावेज व फीस होनी चाहिए। यदि उस समय आप नहीं जा सकते तो अथॉरिटी लेटर के साथ अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। आप नए पासपोर्ट, री-इश्यू व डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि किसी वजह से आप अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट नहीं ले पाते हैं तो अपना आवेदन नंबर जरूर नोट कर लें ताकि बाद में इस आवेदन नंबर व जन्मतिथि की मदद से आवेदन-पत्र का प्रिंट लिया जा सके। आवेदन-पत्र में कई कॉलम ऐसे भी होतो हैं, जिन्हें सिर्फ हाथ से भरा जा सकता है।

तत्काल पासपोर्ट
तत्काल स्कीम के तहत नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी तीन दस्तावेजों के साथ ऐफिडेविट भी देना होगा। वोटर आई-कार्ड, सरकार द्वारा जारी सेवा आई-कार्ड, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आई-कार्ड, हथियार का लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज, राशनकार्ड, पेंशन दस्तावेज, रेलवे आई-कार्ड, पैन कार्ड, बैंक/ किसान डाकघर की पासबुक, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए स्टूडेंट आई-कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सटिर्फिकेट। ये दस्तावेज सेल्फ अटैस्टेड कॉपियों के साथ मूल रूप में पेश किए जाते हैं।

फीस: तत्काल पासपोर्ट के लिए फीस सामान्य पासपोर्ट फीस से ज्यादा है। इसका भुगतान नगर या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के नाम डिमांड ड्राट द्वारा किया जा सकता है।

तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त फीस इस तरह है :
1. आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर – 1500 रू. + 1000 रू. पासपोर्ट फीस
आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर- 1000 रू. + 1000 रू. पासपोर्ट फीस

डुप्लिकेट पासपोर्ट (गुम हो गए/ खराब हो गए पासपोर्ट के बदले में)
1. आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर – 2500 रु. + 2500 रू. डुप्लिकेट पासपोर्ट की फीस
2. आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर 1500 रू. + 2500 रू. डुप्लिकेट पासपोर्ट फीस

पासपोर्ट रिन्यूअल के मामले में
1. आवेदन की तारीख से तीन वर्किंग डे के अंदर- 1500 रू. + 1000 रू. पासपोर्ट फीस
2. आमतौर पर पासपोर्ट 10 साल के लिए बनाया जाता है। चाहें तो कम वक्त के लिए भी बनवा सकते हैं।
3. बच्चों का पासपोर्ट पांच साल या 18 साल की उम्र पर पहुंचने (जो भी कम हो) तक के लिए बनता है।

पासपोर्ट फीस
– 36 पेजों के पासपोर्ट के लिए: 1000 रुपये  60 पेजों के पासपोर्ट के लिए: 1500 रुपए
– बच्चों के पासपोर्ट के लिए: 600 रुपए
– 36 पेज के डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए: 2500 रुपए
– 60 पेज के डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए: 3000 रुपए
– एड्रेस, नाम, जन्मतिथि, जन्मस्थान बदलने, जीवनसाथी का नाम चढ़ाने पर फ्रेश पासपोर्ट बुकलेट के लिए: 1000 रुपए

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