Friday, March 29, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. सावधान! शराब पीकर गाड़ी चलाने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना, कैबिनेट ने दी नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी

सावधान! शराब पीकर गाड़ी चलाने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना, कैबिनेट ने दी नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी

सावधान! कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दी। सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही, बड़ा जुर्माना देना होगा।

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Published on: April 01, 2017 15:41 IST
सावधान! शराब पीकर गाड़ी चलाने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना, कैबिनेट ने दी नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी- India TV Paisa
सावधान! शराब पीकर गाड़ी चलाने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना, कैबिनेट ने दी नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी

नई दिल्ली। कैबिनेट ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दे दी है। नए एक्ट के बाद अब सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही,  ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दें कि यह एक्ट 26 साल पुराने बिल को बदलेगा। इससे पहले साल 2001 में भारत में बढ़ रहे हादसे को देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया था।

यह भी पढ़े: एक अप्रैल से इन सेवाओं के लिए चुकानी होगी ज्‍यादा कीमत और देना पड़ेगा जुर्माना

आधार से जुड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस

  • परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि एक्ट में संशोधन करना जरुरी था। इससे इस सेक्टर में ई-गवर्नेंस आएगा और करप्शन भी कम होगा। एक्ट के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा जिससे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डीलर ही करेगा।

नितिन गडकरी का कहना है कि

रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ई-रजिस्टर बनेगा और स्क्रैपिंग के लिए अलग गाइडलाइंस बनेगी। अब लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है।

यह भी पढ़े: मार्च में मारुति की बिक्री 7 प्रतिशत बढ़ी, स्विफ्ट, बलेनो, इग्निस और सेलेरियों की डिमांड सबसे ज्‍यादा

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना होगा भारी जुर्माना

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2000 रुपए था।
  • हेलमेट न लगाने पर 25 सौ रुपए, लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
  • किसी नाबालिग की गाड़ी से दुर्घटना में मौत होने पर, नाबालिग के परिजनों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है।
  • हालांकि, अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 4 महीने के भीतर मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि पहले इसमें 5 साल तक लग जाते थे।
  • इसके अलावा आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

सरकारी कर्मचारियों पर लगेगा दोगुना जुर्माना

  • नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों के नियम तोड़ने पर 2 गुना जुर्माना भरना होगा। वहीं ओला-उबर भी इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे।

लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर देना होगा 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना

  • लाइसेंस के नियमों में उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है।
  • इतना ही नहीं नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब परिजनों को भी दोषी करार देना का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। My Profit News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement