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इन 5 राज्यों में 15 अप्रैल से जरूरी हुआ Intra-State E-Way Bill, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

पहली अप्रैल से केंद्र सरकार ने GST के तहत देशभर में E-Way Bill लागू कर दिया है जिसके तहत 50000 रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर बिल जरूरी है

Manoj Kumar Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Published on: April 10, 2018 11:39 IST
e-way bill for Intra State Movement of Goods- India TV Paisa

Now e-way bill is mandatory from April 15th for Intra State movement of goods in these 5 states

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर देशभर में पहली अप्रैल से Inter State E-Way Bill लागू करने के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 5 राज्यों में 15 अप्रैल से Intra State E-Way Bill को जरूरी कर दिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से एक जगह से दूसरी जगह 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य की वस्तुओं के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए E-Way Bill जरूरी हो गया है। अबतक यह वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांस्पोर्टेशन पर ही लागू था लेकिन अब इन पांचों राज्यों में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह सामान या वस्तुओं के लाने या लेकर जाने पर बिल जरूरी हो गया है।

पहली अप्रैल से केंद्र सरकार ने GST के तहत देशभर में E-Way Bill लागू कर दिया है जिसके तहत 50000 रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर बिल जरूरी है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस बिल को ewaybillgst.gov.in नाम के पोर्टल से हासिल किया जा सकता है और पहली अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक इस पोर्ट्ल के जरिए 63 लाख से ज्यादा E-Way Bill तैयार किए जा चुके हैं।

किसके लिए जरूरी है e-Way Bill?

जैसा की पहले बताया जा चुका है कि 50,000 रुपए से अधिक कीमत वाली वस्तुओं की एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर सप्लाई के लिए बिल जरूरी है, ऐसे में GST के तहत पंजीकृत और गैर पंजिकृत कारोबारियों के लिए वस्तुओं की सप्लाई के लिए यह बिल जरूरी है, इसके अलावा वस्तुओं की सप्लाई करने वाले ट्रांस्पोर्टर के लिए भी यह बिल जरूरी है। वस्तुओं की सप्लाई से पहले बिल को प्राप्त करना जरूरी है।

e-Way Bill प्राप्त करने की प्रक्रिया

अगर आप GST के तहत रजिस्टर्ड कारोबारी हैं और आपका सामान सप्लाई हो रहा है तो आपको e-Way Bill की वेबसाइट (ewaybillgst.gov.in) पर जाकर Part A का EWB-01 फार्म भरना है, इसके बाद वस्तु की सप्लाई से पहले e-Way Bill प्राप्त करना है। अगर आप नहीं लेकिन सप्लाई प्राप्त करने वाला कारोबारी GST के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे Part A का EWB-01 फार्म भरना है, अगर दोनो ही GST के तहत रजिसटर्ड नहीं हैं तो फिर सामान की सप्लाई करने वाले ट्रांस्पोर्टर को यह फार्म भरना है।

5 राज्यों में राज्य के भीतर भी यह बिल जरूरी

आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से इंट्रा स्टेट (Intra-State) e-Way Bill लागू हो रहा है, यानि इन पांचों राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य सामान लाने और ले जाने (Inter-State) पर तो बिल प्राप्त करना जरूरी है ही साथ में राज्य के भीतर भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए यह बिल जरूरी है, राज्य के भीतर वस्तु या सामान को ट्रांस्पोर्ट करने की दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो उस परिस्थिति में 72 घंटे के अंदर  e-Way Bill की वेबसाइट (ewaybillgst.gov.in) पर जाकर Part B फॉर्म को भरना जरूरी है, इस फॉर्म को सप्लाई भेजने वाला, या सप्लाई प्राप्त करने वाला या फिर ट्रांस्पोर्टर भर सकता है।

ऐसी जगह जहां जरूरी नहीं है e-Way Bill

  • अगर सामान की सप्लाई बिना मोटर वाले वाहन से होती है तो उसके लिए यह बिल जरूरी नहीं है, यानि बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी और हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा वगैरह से सामान की सप्लाई होती है तो e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • सामान की सप्लाई अगर कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कन्टेनर डीपो या कंटेन भाड़ा डीपो को होगी तो भी e-Way Bill जरूरी नहीं है। इसके अलावा खाली कंटेनरों की सप्लाई पर भी यह लागू नहीं है
  • कस्टम की देखरेख और कस्टम सील के साथ सप्लाई होने वाले सामान के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • नेपाल और भूटान से आने और जाने वाले ट्रांजिट कार्गो के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • रक्षा मंत्रालय के तहत सप्लाई होने वाले रक्षा उपकरणों के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय अथॉरिटी की तरफ से रेलवे के जरिए सप्लाई होने वाले सामान के लिए भी यह बिल जरूरी नहीं है
  • जिन वस्तुओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है उनकी सप्लाई के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • इसके अलावा घरेलू रसोई गैस के लिए सप्लाई होने वाली गैस, पीडीएस के लिए सप्लाई होने वाला केरोसिन तेल और डाक विभाग के जरिए सप्लाई होने वाले पोस्टल बैग पर भी यह बिल जरूरी नहीं है।
  • महंगे रत्न, महंगी धातु और ज्वैलरी की सप्लाई के लिए भी यह बिल जरूरी नहीं है।

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