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EPFO ने 10 लाख रुपए से अधिक की PF निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया अनिवार्य

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि (PF) से 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी के लिए ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है। EPFO द्वारा खुद को कागजरहित संगठन बनाने की दिशा में यह एक और कदम है।

Manish Mishra Edited by: Manish Mishra
Published on: February 28, 2018 16:52 IST
EPFO- India TV Paisa
EPFO

नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि (PF) से 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी के लिए ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है। EPFO द्वारा खुद को कागजरहित संगठन बनाने की दिशा में यह एक और कदम है। इसके अलावा EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से पांच लाख रुपए से अधिक की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है। इसे पेंशन के पैसे का रूपांतरण कहा जाता है।

फिलहाल EPFO अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। अधिकारी ने कहा कि फील्ड कार्यालयों को कहा गया है कि यदि PF से निकासी की राशि 10 लाख रुपए से अधिक है, तो दावा सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए।

इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपए से अधिक होने पर सिर्फ ऑनलाइन दावा ही स्वीकार किया जाए। ऑनलाइन दावा करने से पहले अंशधारक के बैंक खाते को प्रणाली से जोड़ा और सत्यापित किया जाना चाहिए। EPFO के अंशधारकों की संख्या छह करोड़ से अधिक है। यह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के फंड का प्रबंधन करता है।

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