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RCOM के खिलाफ चाइना डेवलपमेंट बैंक की दिवाला याचिकाओं की सुनवाई करेगी NCLT की मुंबई पीठ

NCLT की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ ने मुंबई पीठ को चाइना डेवलपमेंट बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ दायर दो संबंधित दिवाला याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

Manish Mishra Edited by: Manish Mishra
Updated on: December 20, 2017 9:48 IST
RCOM- India TV Paisa
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नई दिल्ली राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ ने मुंबई पीठ को चाइना डेवलपमेंट बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ दायर दो संबंधित दिवाला याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने ADAG समूह की कंपनियों के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं जिनको सुनवाई के लिए मुंबई की पीठ एक और पीठ दो के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

प्रधान पीठ ने मुंबई NCLT की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर दोनों याचिकाओं को प्रथम पीठ के समक्ष रखे। रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और चाइना डेवलपमेंट बैंक दोनों ने प्रधान पीठ के समक्ष यह मांग रखी थी।

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