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सायरस मिस्‍त्री पर चलेगा 500 करोड़ रुपए की आपराधिक मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन

अदालत ने टाटा समूह से निकाले गये अध्यक्ष सायरस मिस्‍त्री और अन्य के खिलाफ टाटा ट्रस्ट के वेंकटरमणन द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया है।

Manish Mishra Manish Mishra
Updated on: July 05, 2017 10:00 IST
सायरस मिस्‍त्री पर चलेगा 500 करोड़ रुपए की आपराधिक मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन- India TV Paisa
सायरस मिस्‍त्री पर चलेगा 500 करोड़ रुपए की आपराधिक मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन

मुंबई एस्प्लानेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने टाटा समूह से निकाले गये अध्यक्ष सायरस मिस्‍त्री और अन्य लोगों के खिलाफ टाटा ट्रस्ट के आर वेंकटरमणन द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया और इन सभी को 24 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। वेंकटरमणन की तरफ से पैरवी कर रहे परवेज मेनन ने कहा कि अदालत ने हमारे द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सायरस मिस्‍त्री और अन्य को समन किया है जिसमें हमने 500 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है।

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टाटा ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी वेंकटरमणन ने खुद के खिलाफ गलत बयान देने पर सायरस मिस्‍त्री के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने सभी आरोपियों को 24 अगस्त को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। वेंकटरमण ने मानहानि के लिए 500 करोड़ रुपए और बिना शर्त माफी की मांग की है।

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वेंकटरमण के मुताबिक, टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद सायरस मिस्‍त्री ने एक चिट्ठी में उन पर 22 करोड़ रुपए की लेनदेन में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जो बेबुनियाद था। साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में चल रहे केस के दौरान भी सायरस ने कई झूठे आरोप लगाए।

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