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उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में लागू हुआ आंतरिक ई-वे बिल, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं

देश में टैक्‍स व्‍यवस्‍था का बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई।

Sachin Chaturvedi Written by: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: April 16, 2018 12:02 IST
truck- India TV Paisa

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नई दिल्ली। देश में टैक्‍स व्‍यवस्‍था का बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई। ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई। इसके तहत राज्य के भीतर या दूसरे राज्य के लिए 50,000 रुपये से अधिक का माल भेजने के लिए ई-वे बिल की जरुरत होगी। सक्षम अधिकारी मार्ग में इसकी जांच कर सकते हैं।

जीएसटी परिषद ने राज्य के भीतर माल ढुलाई पर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू म थोड़े-थोड़े राज्यों में करने का फैसला किया है। पहले चरण में इन पांच राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में इसे शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मध्य रात्रि से आज शाम पांच बजे तक पोर्टल से करीब 2.4 लाख ई-वे बिल निकाले गए। इनमें अंतर-राज्यीय बिल भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर ई-वे बिलों को शुरू करने से ई-वे बिल में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। एक अप्रैल को अंतरराज्यीय ई-वे बिल शुरू होने के पहले 24 घंटे में करीब 2.89 लाख बिल निकाले गए थे।

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