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आयकर विभाग ने कंपनियों के पैन और टैन पाने के नियम किए आसान, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा पर्याप्‍त

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के पैन कार्ड पाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। CBDT ने अधिसूचित कर कहा है कि कि कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा।

Manish Mishra Edited by: Manish Mishra
Published on: April 14, 2018 15:39 IST
Income Tax Department- India TV Paisa

Income Tax Department

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के पैन कार्ड पाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। CBDT ने अधिसूचित कर कहा है कि कि कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा। वित्त अधिनियम 2018 के तहत आयकर कानून 1961 की धारा 139 ए में संशोधन किया गया है और लेमिनेटेड कार्ड के रूप में पैन जारी करने की जरूरत समाप्त कर दी गई है।

विभाग के अनुसार, ‘ इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र सीओएआई को भी संबद्ध कंपनी के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाना चाहिए।’

कंपनियां कंपनी पंजीकरण गठन, स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटन व कर कटौती व संग्रहण खाता नंबर (टैन) आवंटन के लिए आवेदन एक ही आवेदन पत्र के जरिए कर सकती हैं। विभाग का कहना है कि मंत्रालय द्वारा जारी गठन प्रमाण पत्र (सीओआई) में पैन व टैन दोनों का उल्लेख होता है।

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