Saturday, April 27, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. मॉनसून सत्र में NIA कानून में संशोधन कर सकती है सरकार, चेक से भुगतान को करेगी प्रोत्‍साहित

मॉनसून सत्र में NIA कानून में संशोधन कर सकती है सरकार, चेक से भुगतान को करेगी प्रोत्‍साहित

संसद के आगामी मॉनसून सत्र में सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (NIA) में संशोधन कर सकती है।

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: May 09, 2017 8:39 IST
मॉनसून सत्र में NIA कानून में संशोधन कर सकती है सरकार, चेक से भुगतान को करेगी प्रोत्‍साहित- India TV Paisa
मॉनसून सत्र में NIA कानून में संशोधन कर सकती है सरकार, चेक से भुगतान को करेगी प्रोत्‍साहित

नई दिल्ली। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (NIA) में संशोधन कर सकती है, जिससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस बारे में विधेयक का मसौदा तैयार है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस संदर्भ में हमने कुछ किया है। हम इसके लिए मंत्रिमंडल की अनुमति लेंगे। हम इसे मॉनसून सत्र में पेश करने की उम्मीद कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें :Lexus ने भारतीय बाजार में उतारी अपनी सबसे महंगी कार, कीमत 2.32 करोड़ रुपए

हालांकि, अधिकारी ने इसका ब्योरा नहीं दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 में इसकी घोषणा की थी। जेटली ने बजट में कहा था कि हम तेजी से डिजिटल लेनदेन और चेक से भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिनके नाम से चेक काटा गया है, चेक से भुगतान नहीं होने पर भी उसका पैसा उन्‍हें प्राप्त हो सके। ऐसे में सरकार NIA कानून में इसके अनुरूप बदलाव की तैयारी कर रही है।

यह भी पढ़ें :भारत में लॉन्‍च हुआ Nubia M2 लाइट स्‍मार्टफोन, 16MP फ्रंट कैमरा और 4G VoLTE से है लैस

संसद ने 2015 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (NIA) को पारित किया था। इसमें यह प्रावधान था कि चेक बाउंस होने की स्थिति में मामला उस स्थान पर चलेगा जहां चेक क्लियरेंस के लिए पेश किया गया है, उस स्थान पर नहीं जहां इसे जारी किया गया है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement