Friday, April 26, 2024
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12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पास

आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक इस साल 21 अप्रैल को लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 30, 2018 20:44 IST
Criminal Law Amendment Bill 2018 passed in Lok Sabha- India TV Hindi
Criminal Law Amendment Bill 2018 passed in Lok Sabha

नई दिल्ली: आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 सोमवार को लोकसभा से पारित हो गया। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक इस साल 21 अप्रैल को लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। हालांकि इस बिल को अभी राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसा ही बिल कई राज्यों की विधानसभाओं से पहले ही पास हो चुका है। 

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना के बाद संबंधित अध्यादेश लागू किया गया था।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, विशेषकर 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने तक का भी प्रावधान है।

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