Friday, April 19, 2024
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दिवाली पर पटाखों पर रोक हटाने से SC का इनकार, कहा-जिनके पास पहले से है वो जला सकते हैं

बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री रामदास कदम ने भरोसा दिलाया कि हिन्दुओं के त्यौहार पर अन्याय नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार ने दिवाली पर ज्यादा आवाज़ वाले पटाखों की बिक्री, निर्माण और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई

India TV News Desk Written by: India TV News Desk
Published on: October 13, 2017 13:15 IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाली पर पटाखों पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर रोक का फैसला वो नहीं बदलेगा लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जिनके पास पहले से पटाखे हैं वो जला सकते हैं। बता दें कि पटाखों पर रोक के खिलाफ पटाखा व्यवसायियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कारोबारियों ने कोर्ट से अपील की थी कि वो अपने आदेश में बदलाव करें नहीं तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये भी पढ़ें: राम रहीम की लाडली हनीप्रीत की करतूतों से हटा पर्दा, सहेली ने खोल दिए सारे राज़

लेकिन सुनवाई से पहले इस पुनर्विचार के खिलाफ इंडियन आई यानी IHRO जैसे संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सर्वोच्च अदालत से अपने फैसले पर कायम रहने की अपील की। उधर, मुंबई में बैन से परेशान पटाखा विक्रेताओं ने गुरुवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। विक्रेताओं ने उन्हें बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद दोनों महानगरपालिकाओं से उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा।

बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री रामदास कदम ने भरोसा दिलाया कि हिन्दुओं के त्यौहार पर अन्याय नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार ने दिवाली पर ज्यादा आवाज़ वाले पटाखों की बिक्री, निर्माण और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पटाखों के लाइसेंस पर दोनों राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

इस बीच गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों को दिवाली पर पटाखे जलाने में थोड़ी रियायत दी है। गुरुग्राम में लोग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पटाखा फोड़ सकेंगे।

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