Friday, March 29, 2024
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NIA कोर्ट ने जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

मुम्बई की विशेष NIA अदालत ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

Bhasha Bhasha
Published on: April 20, 2017 19:16 IST
Zakir Naik- India TV Hindi
Image Source : PTI Zakir Naik

मुम्बई: मुम्बई की विशेष NIA अदालत ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जाकिर नाइक आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कथित भूमिका के लिए एनआईए द्वारा वांछित है। 

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NIA ने नाइक के खिलाफ गत वर्ष गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत एक मामला दर्ज किया था।  NIA ने अदालत को बताया कि तीन सम्मन जारी होने के बावजूद नाइक उसके समक्ष पेश नहीं हुआ और उसे वापस भारत लाने के लिए उसे इंटरपोल की मदद की जरूरत होगी। 

विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने कहा, नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया जाए। गत सप्ताह शहर की एक अन्य अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नाइक के खिलाफ दर्ज धनशोधन के एक मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा था कि माना जाता है कि नाइक संयुक्त अरब अमीरात में है। 

51 वर्षीय नाइक गत वर्ष तब गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत छोड़कर चला गया था जब ढाका आतंकवादी हमले के कुछ हमलावरों ने दावा किया था कि वे नाइक से प्रेरित थे। ढाका हमले के बाद NIA ने नाइक और उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। 

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