Friday, March 29, 2024
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GST की नई दरें आज से लागू, जानिए कौन-कौन सी चीजें हुईं सस्ती

आम उपभोग की कई वस्तुएं और होटल में खाना खाना सस्ता हुआ है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुओं सहित दो सौ से अधिक...

India TV News Desk Edited by: India TV News Desk
Updated on: November 15, 2017 19:32 IST
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नई दिल्ली: आम उपभोग की कई वस्तुएं और होटल में खाना खाना सस्ता हुआ है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुओं सहित दो सौ से अधिक जिंसों पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर घटाने का निर्णय आज प्रभाव में आ गया है।

जीएसटी में कमी के मद्देनजर बड़े खुदरा दुकानदारों ने दैनिक इस्तेमाल के सामान जैसे शैंपू, साबुन और सौंदर्य निखार के दाम को कम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने चॉकलेट, हाथ घड़ी, सूटकेस, सेरेमिक टाइल्स और फर्नीचर समेत 200 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने ग्राहकों तथा कंपनियों को राहत देने के इरादे से पिछले सप्ताह कई वस्तुओं की जीएसटी दरे में भारी कटौती की है। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। कटौती के बाद कर की नई दरें आज से प्रभाव में आ गई हैं।

रोजमर्रा के उपयोग की कुल 178 वस्तुओं को सबसे ऊंची कर दर 28 प्रतिशत की श्रेणी से हटकार 18 प्रतिशत में ला दिया गया है। साथ ही सभी रेस्त्रां में खाने पर 5 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया। इसमें एसी और बिना एसी वाले दोनों तरह के रेस्तरां शामिल हैं। हालांकि, इन रेस्त्रां को अब इनपुट कर क्रेडिट सुविधा नहीं मिलेगी।

अब तक एसी रेस्तरां पर 18 प्रतिशत जबकि बिना एसी वाले खाने-पीने की जगह पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया था। सितारा होटलों में प्रतिदिन 7,500 रुपये या उससे अधिक किराये वाले कमरों की सुविधा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्हें ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ की सुविधा उपलब्ध होगी। जिन होटलों में कमरों का किराया 7,500 रुपये से कम होगा उन पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा लेकिन उन्हें ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ का लाभ नहीं मिलेगा।

जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाले सामानों की कुल संख्या 228 से घटकर 50 रह गई है। इस प्रकार, अब केवल विलासिता और अहितकर मानी जाने वाली वस्तुएं ही 28 प्रतिशत कर की श्रेणी में रह गई हैं।

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