नई दिल्ली। जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है। हालांकि, स्वास्थ्य और शिक्षा को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इस बैठक में सोने पर टैक्स की दर क्या हो इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। परिषद की अगली बैठक 3 जून को बुलाई गई है।
बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि एंटरटेनमेंट टैक्स को सर्विस टैक्स में शामिल कर लिया गया है, जिससे अब सिनेमाघरों में मूवी देखना सस्ता होगा। वहीं ट्रांसपोर्ट सर्विस को ट्रांसपोर्ट 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है। नॉन-एसी रेस्टॉरेंट को 12 प्रतिशत स्लैब टैक्स में रखा गया है, जबकि 5 स्टर होटल में रेस्टॉरेंट को होटल वाले टैक्स स्लैब में रखा गया है। लक्जरी होटलों पर 28 फीसदी टैक्स रहेगा।
50 लाख या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले रेस्टॉरेंट को 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है, इससे अब बाहर खाना सस्ता होगा। ट्रांसपोर्ट सर्विसेस (रेलवे, एयर और रोड ट्रांसपोर्ट) पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, क्योंकि इनका मुख्य इनपुट पेट्रोलियम है, जो जीएसटी दायरे से बाहर है। ओला और उबर पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जिससे कैब सर्विस सस्ती होगी।
नॉन-एसी होटल को 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा, एसी होटल, जो शराब भी परोसते हैं, उन्हें 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है। 1000 रुपए से कम किराये वाले होटल वा लॉज को टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा। 1000 से 2500 रुपए किराये वाले होटलों पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 2500 से 5000 रुपए किराये वाले होटलों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। लग्जरी होटल पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 5 स्टार होटल, रेस, क्लब, बेटिंग और सिनेमा पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।