Tuesday, April 16, 2024
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प्रिया प्रकाश वारियर पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में सभी आपराधिक कार्रवारियों पर...

Jyoti Jaiswal Edited by: Jyoti Jaiswal @TheJyotiJaiswal
Published on: February 21, 2018 16:35 IST
प्रिया प्रकाश- India TV Hindi
Image Source : PTI प्रिया प्रकाश

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में सभी आपराधिक कार्रवारियों पर रोक लगा दी और साथ ही अन्य सभी राज्यों को भी ऐसा न करने का निर्देश दिया। प्रिया के खिलाफ फिल्म 'ओरु अद्दार लव' के गीत को लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना में मामले दर्ज किए गए हैं।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अन्य राज्यों में भी इस मामले में कोई कार्रवाई न की जाए। प्रिया के वकील हैरिस बीरन ने अदालत को बताया कि केरल में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। प्रिया फिल्म 'ओरु अद्दार लव' के उस गीत से चर्चा में आई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी अदाओं से सभी को अपना दीवाना बना लिया।

अदालत के इस आदेश से फिल्म के निर्माता और निर्देशक पर भी आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने 'ओरु अद्दार लव' की टीम के खिलाफ 14 फरवरी को हैदराबाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी एक समूह ने वारियर और निर्देशक ओमार लुलू के खिलाफ इसी आधार पर पुलिस में चार शिकायतें दर्ज कराई थीं। प्रिया ने मंगलवार को खुद अपने और फिल्म के निर्देशक के खिलाफ दर्ज शिकायतों और प्राथमिकी को रद्द करने की गुजारिश की थी।

जिस विवादास्पद दृश्य में प्रिया एक लड़के को आंख मारती हैं, वह गीत पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी खदीजा के बीच प्रेम का वर्णन करता है। प्रिया ने विवादास्पद गीत को लेकर कहा कि इस गीत का अस्तित्व पिछले 40 सालों से है।

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