Friday, March 29, 2024
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आमिर खान ने धारा 377 रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ट्वीट कर कहा शुक्रिया

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 377 को रद्द कर दिया। यानि अब समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बॉलीवुड के कई सिलेब्रिटीज ने खुशी जताई है। सभी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत आजाद हो गया। इसी मुद्दे पर आमिर खान ने भी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया।

India TV Entertainment Desk Written by: India TV Entertainment Desk
Updated on: September 06, 2018 19:35 IST
Aamir Khan- India TV Hindi
Aamir Khan

नई दिल्ली: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 377 को रद्द कर दिया। यानि अब समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बॉलीवुड के कई सिलेब्रिटीज ने खुशी जताई है। सभी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत आजाद हो गया। इसी मुद्दे पर आमिर खान ने भी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया।

आमिर ने ट्विटर पर अपने शो सत्यमेव जयते का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते है कि उन्होंने अपने निर्णय से 377 धारा रद्द कर दी है। यह उन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो समान अधिकार में विश्वास करते है। न्यायपालिका ने अपना कर्तव्य निभाया, और अब हमें हमारा कर्तव्य निभाना है।"

आमिर ने सत्यमेव जयते के तीसरे सीजन के तीसरे एपिसोड में दर्शकों से बातचीत के दौरान एलजीबीटी समुदाय को समाज और सरकार से हो रही परेशानियों के मुद्दे पर विस्तार से बात की थी।

करण जौहर ने भी इस फैसले पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया था- ऐतिहासिक फैसला! मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है देश को ऑक्सीजन वापस मिल गई।

सिर्फ करण जौहर ही नहीं स्वरा भास्कर, नेहा धूपिया और दिया मिर्जा जैसे सितारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया।

क्या है धारा 377?

आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध मानती है। इसके तहत पशुओं के साथ ही नहीं बल्कि दो लोगों के बीच बने समलैंगिक संबंध को भी अप्राकृतिक कहा गया है। इसके तहत उम्रक़ैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसी व्यवस्था के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी और धारा 377 को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी।

बता दें, धारा 377 अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि उसमें संशोधन किया गया है।

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