इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने एक प्रकार के पागलपन जैसे रोग से पीडि़त होने के कारण अधिकार समूहों के विरोध के बावजूद मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति को हत्या का दोषी पाया और उसे आज फांसी की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाजीर अहमद गजन ने मानसिक रूप से बीमार खिज्र हयात को मौत की सजा सुनायी जिसे 17 जनवरी को फांसी दी जाएगी। एक गैर लाभकारी संगठन जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान (जेपीपी) ने एक बयान में कहा, उसे 17 जनवरी को फांसी दी जाएगी।
इसमें बताया गया है कि पिछले साल 31 अक्तूबर को न्यायाधीश शाहिद हमीद डार और जस्टिस मोहम्मद कासिम सहित एलएचसी के संभागीय पीठ ने पंजाब के गृह मंत्रालय और सेन्ट्रल जेल लाहौर के अधीक्षक से फाइल पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। मामला अभी भी अदालत में लंबित है क्योंकि प्रांतीय सरकार ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।