Tuesday, April 16, 2024
Advertisement

कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने आज कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए राजनयिक मदद के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया है।

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: May 20, 2017 20:08 IST
sartaj aziz- India TV Hindi
sartaj aziz

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने आज कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए राजनयिक मदद के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया है।

अजीज ने कहा, 'यह कहना गलत है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान हार गया। कोर्ट ने मौत की सजा पर रोक लगाई है और उसने कहीं से भी जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का आदेश नहीं दिया है।'

अजीज ने संवाददाताओं से कहा, आईसीजे ने सिर्फ पाकिस्तान से यह कहा है कि उसके किसी फैसले तक पहुंचने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जब मौत की सजा वाले मामले आते हैं तो अंतरराष्ट्रीय अदालत ने हमेशा स्थगन आदेश दिया है।

अजीज ने कहा कि आईसीजे ने राजनयिक मदद पर कोई फैसला नहीं किया और यह कहा है कि मामले पर चर्चा होगी। उन्होंने दावा किया कि जाधव कोई आम भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि वह भारतीय नौसेना में अधिकारी रह चुका है जिसने पाकिस्तान में जासूसी गतिविधियों की बात स्वीकारी है।

शीर्ष राजनयिक ने कहा कि फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिल होने और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की बात स्वीकार करने के बाद जाधव को पाकिस्तान के कानूनों के मुताबिक सजा सुनाई गई पाकिस्तान की पैरवी करने वाली कानूनी टीम के बारे में पूछे गए सवालों पर अजीज ने कहा कि उनके पास उपस्थित होने की तैयारी करने के लिए सिर्फ पांच दिन का समय था...खावर कुरैशी को भेजने का फैसला सर्वसम्मति का था।

बहरहाल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आगे कानूनी टीम को मजबूत करेगा और वह पूरी तैयारी के साथ इस मामले में आगे बढ़ेगा। अजीज ने कहा, अगली सुनवाई पर हम मजबूत टीम के साथ जाएंगे।

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement