इस्लामाबाद: पूर्व बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या से संबंधित एक मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा पूर्व राष्ट्रपति को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
जस्टिस जमाल मोखल और जस्टिस जहीरुद्दीन कक्कर ने दिवंगत अकबर बुगती के पुत्र नवाबजादा जमील बुगती की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की ओर से अदालत में पेश वकील अख्तर शाह ने तर्क दिया कि यद्यपि उनके मुवक्किल अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
हालांकि, बुगती के वकील ने शिकायत की कि लगातार आदेश दिए जाने के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति अदालत के समक्ष पेश होने में विफल हुए हैं। अदालत ने आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति की अदालती पेशी के दौरान प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
बलूचिस्तान के कोहलू जिले में तारातानी की दुर्गम पहाड़ियों में एक अभियान के दौरान 26 अगस्त, 2006 को बलूच नेता बुगती की हत्या कर दी गई थी। बुगती ने प्रांतीय स्वायत्तता और बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त लाभ में एक बड़ी हिस्सेदारी की मांग को लेकर सशस्त्र अभियान का नेतृत्व किया था। बलूच नेता की मौत के बाद देश के कुछ भागों में विरोध प्रदर्शन हुए थे।