JP Group द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को कर्ज न चुकाने की एवज में अपनी फ्लैगशिप कंपनी जेपी एसोसिएट्स में 18.9 प्रतिशत हिस्सेदारी ट्रांसफर करेगा। इसे लेकर दोनों के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है।
जेपी समूह ने आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे धन की व्यवस्था करने के लिये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाली 165 किलोमीटर लंबी यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना से अलग होने की अनुमति दी जाये।
सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में 2,000 करोड रुपए जमा कराने का आज निर्देश दिया है।
इसके अलावा एनसीएलटी एक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो 270 दिनों में जेपी के फाइनेंस की जांच करेगा। ये अधिकारी 7 अकाउंटिंग कंपनियों में से चुना जाएगा। खबरों के मुताबिक एनसीएलटी ने साफ कह दिया है कि अगर 270 दिनों में जेपी ग्रुप के हालात नहीं बदले तो जेपी इं
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