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NPPA ने 65 आवश्यक दवाओं की कीमतें तय की, डायबिटीज, इंफेक्‍शन, दर्द और हाई ब्‍लड प्रेशर दवाएं हैं शामिल

दवा नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने आज कहा कि उसने 65 आवश्यक फॉर्मूलेशनों (दवाओं) की खुदरा कीमतों को अधिसूचित किया है।

Manish Mishra Edited by: Manish Mishra
Updated on: December 19, 2017 13:09 IST
Medicines- India TV Paisa
NPPA

नई दिल्ली दवा नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने आज कहा कि उसने 65 आवश्यक फॉर्मूलेशनों (दवाओं) की खुदरा कीमतों को अधिसूचित किया है। इनमें डायबिटीज, इंफेक्‍शन, दर्द और हाई ब्‍लड प्रेशर की दवाएं भी हैं। NPPA ने अपने बयान में कहा, "एनपीपीए ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत 65 आवश्यक फॉर्मूलेशनों की खुदरा कीमतें/अधिकतम दाम संशोधित/तय कर दिए हैं।"

NPPA औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) 2013 के तहत अनुसूची-1 की आवश्यक दवाइयों की अधिकतम सीमा तय करता है। उन दवाइयों के संबंध में जो मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं है, उन पर निर्माताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य पर सालाना 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने की अनुमति है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका काम फार्मा उत्पादों की कीमतों को संशोधित या तय करना, डीपीसीओ के प्रावधानों को लागू करना और दवाओं की कीमत पर निगरानी रखना है।

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