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चार पहिया वाहन के लिए BS-5 मानक अप्रैल 2019 से होंगे लागू, सरकार ने बदली तारीख

कार्बन प्रदूषण कम करने के लिए चार पहिया वाहन में BS-5 और BS-6 प्रदूषण नियंत्रण मानकों को लागू करने की तारीखें तीन साल पहले करने का फैसला किया है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: November 28, 2015 19:17 IST
चार पहिया वाहन के लिए BS-5 मानक अप्रैल 2019 से होंगे लागू, सरकार ने बदली तारीख- India TV Paisa
चार पहिया वाहन के लिए BS-5 मानक अप्रैल 2019 से होंगे लागू, सरकार ने बदली तारीख

नई दिल्‍ली। कार्बन प्रदूषण कम करने के लिए चार पहिया वाहनों में भारत-चरण पांच (BS-5) और BS-6 प्रदूषण नियंत्रण मानकों को लागू करने की तारीखें तीन साल पहले करने का फैसला किया है। अब इन्हें क्रमश: 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की तैयारी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक ड्राफ्ट नोटिफि‍केशन जारी कर कहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्‍टर में चार पहिया वाहनों की श्रेणी पर लागू होने वाले बीएस-5 और बीएस-6 मानकों को तीन साल पहले से प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि उच्‍च स्‍तर के उत्‍सर्जन मानदंडों के क्रियान्‍वयन की तारीकों को पहले कर दिया गया है। पहले पेश प्रस्तावित योजना के अनुसार बीएस-5 नियमों को 1 अप्रैल, 2022 तथा बीएस-6 मानकों को 1 अप्रैल, 2024 से लागू किया जाना था। अब बीएस-5 मानदंडों को 1 अप्रैल, 2019 तथा बीएस-6 मानदंडों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करने का फैसला किया गया है।

बयान में कहा गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय चाहता है कि पर्यावरण और जलवायु पर उत्सर्जन के नुकसानदेह प्रभाव को कम करने के लिए वह अग्रणी भूमिका निभाए।  नए नियमों को लागू करने का लक्ष्‍य एनओएक्‍स/4सी स्‍तर को कम करना है। इससे यह साफ प्रदर्शित होता है कि मंत्रालय वाहन उत्‍सर्जन को कम करने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। दो और तीन पहिया वाहनों के लिए भी ड्राफ्ट नियम जल्‍द ही अधिसूचित किए जाएंगे, जो चार पहिया वाहनों के समान ही होंगे।

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