नई दिल्ली: CBI की विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को बेल्लारी खान भ्रष्टाचार मामले में बरी किया है। साथ ही बेल्लारी खान मामले में येदियुरप्पा के दो बेटे और दामाद भी बरी हो गए हैं। इस मामले में उन पर 40 करोड़ घूस लेने का आरोप लगा था।
भ्रष्टाचार मामले में बरी किये जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि न्याय हुआ है। मैं पाक साफ साबित हुआ हूं।
अगस्त 2011 में येदियुरप्पा को लोकायुक्त संतोष हेगड़े द्वारा लगाए गए गैर-कानूनी माइनिंग के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं इस केस में जमानत मिलने से पहले उन्हें 3 हफ्ते तक जेल में भी रहना पड़ा था।
इस मामले में कौन-कौन आरोपी थे?
येदियुरप्पा के अलावा उनके दो बेटे, बीजेपी एमएलए बीवाई राघवेंद्र, बीवाई विजेंद्र, उनके दामाद सोहन कुमार, जेएसडब्ल्यू स्टील और उसके बेल्लारी बेस के ऑफिसियल्स को आरोपी बनाया गया था।
क्या है पूरा मामला?
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, 2011 में येदियुरप्पा फैमिली के ट्रस्ट को 40 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। उस वक्त येदियुरप्पा सीएम थे। आरोप है कि माइनिंग लाइसेंस देने के मामले में घूस दी गई थी।
कोर्ट ने अपने 300 पेज के फैसले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया।
येदियुरप्पा के वकील सीवी नागेश ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनसे 473 सवाल पूछे थे।
कोर्ट ने इस मामले में 216 गवाहों से पूछताछ की थी।