ठाणे (महाराष्ट्र): कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े मानहानि के एक मामले में बुधवार को जमानत मिल गई। भिवंडी की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को जमानत दी। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 जनवरी, 2017 निर्धारित की। राहुल के खिलाफ यह मामला संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने दायर किया था।
कांग्रेस उपाध्याक्ष ने कहा कि एक तरफ स्वतंत्रता की विचारधारा है और दूसरी तरफ गुलामी की विचारधारा है। जिन लोगों से मैं लड़ रहा हूं, वे भारत को झुकाना चाहते हैं, ताकि वे देश पर राज कर सकें।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2014 में एक चुनावी रैली में उन्होंने दावा किया था आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित शहर में 2014 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया था कि ‘आरएसएस के व्यक्ति ने गांधी की हत्या की।’
उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में एक सितंबर को आरोपी के तौर पर मुकदमे का सामना करने का फैसला करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अपने बयान के ‘हर शब्द’ पर कायम हैं।