Thursday, April 25, 2024
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चुनाव आयोग आप विधायकों के खिलाफ लाभ का पद मामले की सुनवाई रखेगा जारी

लाभ के पद मामले में अपने 21 विधायकों की अर्जी समाप्त होने पर आप ने बयान जारी कर संकेत दिया है कि आयोग का विपरीत फैसला आने पर वह उसे चुनौती देगी। आप ने अपने बयान में कहा, 'चुनाव आयोग के हालिया आदेश की गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। दल्ली हाई कोर्ट ने 2

India TV News Desk India TV News Desk
Published on: June 24, 2017 12:17 IST
arvind-kejriwal- India TV Hindi
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नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद से हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश से मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मामला जारी रहेगा। आयोग ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आप के विधायक 13 मार्च 2015 से आठ सितंबर 2016 तक संसदीय सचिव के पद पर थे। आयोग अब इन नियुक्तियों के लाभ का पद होने के मामले की सुनवाई जारी रखेगा। आयोग ने सभी पक्षकारों को सुनवाई की अगली तारीख जल्दी ही सूचित करने को कहा है। ये भी पढ़ें: कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति चुनाव, किसका है पलड़ा भारी, पढ़िए...

लाभ के पद मामले में अपने 21 विधायकों की अर्जी समाप्त होने पर आप ने बयान जारी कर संकेत दिया है कि आयोग का विपरीत फैसला आने पर वह उसे चुनौती देगी। आप ने अपने बयान में कहा, 'चुनाव आयोग के हालिया आदेश की गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। दल्ली हाई कोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसलिए पद से जुड़ी याचिका की सुनवाई का सवाल ही नहीं है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक वह पद कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा।

हालांकि चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि वह अब भी याचिका की सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दिए जाने के लिए सारे तत्व मौजूद हैं। हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के साथ-साथ माननीय चुनाव आयोग के आदेश का भी सम्मान करते हैं।'

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