नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सोमवार को तब बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि लालू पर चारा घोटाला के शेष पांचों मामलों में भी मुकदमा चलेगा। ग़ौरतलब है लालू पहले ही चारा घोटाले के एक मामले में दोषी साबित हो चुके हैं और इसके खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सदस्यता वाली पीठ ने रांची उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि सभी मामलों में सभी आरोपों को लेकर उन पर मुकदमा चलेगा। पीठ ने साथ ही मुकदमे की कार्रवाई नौ महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया।
रांची उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि लालू को एक चारा घोटाला मामले में दोषी साबित किया जा चुका है, इसलिए अन्य मामलों में उन पर मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है।
शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर हैरानी जताई कि एक ही न्यायाधीश एक मामले में समान तथ्य होने पर भी एक आरोपी के लिए अलग और लालू प्रसाद के लिए अलग फैसला कैसे सुना सकते हैं।
पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से देरी पर भी आपत्ति की और जांच एजेंसी के निदेशक को मामले की जांच करने तथा इसके लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।