Friday, March 29, 2024
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क्या है GST और क्या होगा इसका आप पर असर?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और उत्पादों पर एक प्रकार का समान टैक्स लगाया जाता है। भारतीय संविधान के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकारें अभी अपने-अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टै

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: June 30, 2017 12:58 IST
GST- India TV Hindi
GST

नई दिल्ली: आजादी के बाद देश का सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। ऐसे में आम जनता ये जानना चाह रही है कि इसके लागू होने से उनपर क्या असर पड़ेगा? तो आइए हम बताते हैं कि जीएसटी क्या है और इसके लागू होने के बाद आप पर इसका क्या असर होगा?

क्या है जीएसटी?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और उत्पादों पर एक प्रकार का समान टैक्स लगाया जाता है। भारतीय संविधान के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकारें अभी अपने-अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाती हैं।

क्या होंगे इसके फायदे?

संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा सकती हैं। अगर कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपने उत्पाद बनाकर दूसरे राज्य में बेचता है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। जीएसटी लागू होने से उत्पादों की कीमत कम होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में एक से पौने दो फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

कैसे काम करेगा जीएसटी?

जीएसटी में तीन अंग होंगे- केंद्रीय जीएसटी (CGST), राज्य जीएसटी (SGST) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST)। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा जबकि एसजीएसटी राज्य लागू करेगा।

CGST, SGST और IGST क्या हैं?

राज्य के भीतर माल बेचने पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स तथा स्टेट गूडुस एंड सर्विस टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति एमपी के ही किसी व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु और उस वस्तु पर जीएसटी की रेट 18 प्रतिशत है तो 9 प्रतिशत सीजीएसटी तथा 9 प्रतिशत एसजीएसटी लगेगा। और यदि माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है तो 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगेगा। एक्साइज, ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और अन्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर की जगह सीजीएसटी ले लेगा। इंटरटेनमेंट टैक्स, इंट्री टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स की जगह एसजीएसटी ले लेगा।

किसी भी राज्य में सामान का एक दाम

जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा। यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वहीं किसी और राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही रेट पर मिलेगा।

किसको होगा नुकसान

जीएसटी लागू होने से केंद्र को तो फायदा होगा लेकिन राज्यों को इस बात का डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा क्योंकि इसके बाद वे कई तरह के टैक्स नहीं वसूले पाएंगे जिससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। गौरतलब है कि पेट्रोल व डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने राज्यों को राहत देते हुए मंजूरी दे दी है कि वे इन वस्तुओं पर शुरुआती सालों में टैक्स लेते रहें। राज्यों का जो भी नुकसान होगा, केंद्र उसकी भरपाई पांच साल तक करेगा।

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