नयी दिल्ली: नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इससे आम आदमी को हो रही परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, हम मामले के दोनों पहलुओं (असुविधा और संवैधानिक वैधता) को देखेंगे ।
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पीठ ने इस बीच केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर बताएं कि नोटबंदी के कारण पैदा मुश्किलों को आसान बनाने के लिए क्या कोई योजना और कदम उठाए गए। नोटबंदी के सरकार के आठ नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को मंगलवार से ही सुनवाई शुरू करनी चाहिए।
रोहतगी ने हालांकि उनकी इस बात का विरोध करते हुए कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में जाने वाले सभी याचिकाकर्ताओं को शीर्ष अदालत में आने दीजिए। शीर्ष अदालत दो दिसंबर को फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा या दिल्ली हाईकोर्ट।
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