नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट और निचली अदालतों में याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने विभिन्न हाईकोर्ट और निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ इस तरह की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस अनिल आर. दवे की पीठ ने कहा, "यह बताता है कि समस्या बहुत गंभीर है। लोग राहत के लिए उच्च न्यायालय जा रहे हैं। यह गंभीर मुद्दा है। उन्हें जाने दीजिए।"
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सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने कालाधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आठ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1,000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था।
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