Friday, April 19, 2024
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SC ने पूर्व CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा को एजेंसी के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। न्यायालय ने सिन्हा के खिलाफ प्रथमदृष्टया पद के दुरुपयोग के आरोप को लेकर यह आदेश दिया है।

IANS IANS
Published on: January 23, 2017 23:52 IST
Ranjit Sinha- India TV Hindi
Ranjit Sinha

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा को एजेंसी के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। न्यायालय ने सिन्हा के खिलाफ प्रथमदृष्टया पद के दुरुपयोग के आरोप को लेकर यह आदेश दिया है। सिन्हा के कार्यकाल में 2जी और कोयला घोटाला मामलों की जांच हुई थी, तब उन्होंने इन मामलों से जुड़े आरोपियों से मुलाकात की थी।

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न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी ने सीबीआई तथा इसके नए निदेश आलोक वर्मा पर भरोसा जताते हुए एनजीओ 'कॉमन कॉज' द्वारा मामले की किसी बाहरी जांच एजेंसी से जांच कराने की याचिका नामंजूर कर दी।

अदालत का यह आदेश सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एम.एल.शर्मा द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट के बाद आया है। शर्मा ने सिन्हा के कार्यकाल में उनके आधिकारिक आवास में रखे आगंतुक प्रवेश रजिस्टर समेत मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की है। न्यायालय ने शर्मा से कोयला घोटाले में सीबीआई के निदेशक के आरोपियों तथा अन्य के साथ हुई बैठक की जांच करने के लिए कहा था।

जांच एजेंसी को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की तरह पेश आने के लिए कहते हुए न्यायमूर्ति लोकुर ने फैसले में कहा, "हमारी राय में, चूंकि सीबीआई के निदेशक बदल चुके हैं, इसलिए हम एम.एल.शर्मा द्वारा तैयार रिपोर्ट तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच को लेकर सीबीआई की निष्पक्षता में विश्वास बरकरार रखेंगे और यह सिन्हा के खिलाफ प्रथमदृष्टया पद के दुरुपयोग के आरोपों की एक एसआईटी की तरह जांच करेगी।"

सिन्हा पर लगे पद के दुरुपयोग के आरोप की जांच का निर्देश देते हुए न्यायालय ने 14 मई, 2015 के अपने उस आदेश का स्मरण किया, जिसमें उसने कहा था कि जांच अधिकारी या जांच दल की अनुपस्थिति में कोल ब्लॉक आवंटन मामले के आरोपियों से सिन्हा की मुलाकात पूरी तरह अनुचित है। 

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