Friday, March 29, 2024
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भारत में WhatsApp पर नहीं लगेगा बैन, SC ने खारिज की अर्जी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और दूसरे ऐसे एप्स पर बैन की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: June 29, 2016 16:40 IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और दूसरे ऐसे एप्स पर बैन की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि हम इस सुनवाई के पक्ष में नहीं है और ना ही इसे सुनवाई लायक समझते है। अगर आपको यह जरूरी लगता है तो आप सरकार या TDSAT का दरवाजा खटखटा सकते है।

बता दें कि व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग एप पर एनक्रिप्शन सिस्टम लागू होने के बाद इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। इसमे तर्क यह दिया हया है कि इसके बाद किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह दो लोगों के बीच या ग्रुप के बीच की गई बात को पकड़ सके।

सुप्रीम कोर्ट से व्हाट्सएप पर बैन लगाने की याचिका हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव ने लगाई। सुधीर की इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है, जिससे इस पर चैट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती है। यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं। इस याचिका में कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्सएप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता।

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