नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों की बिक्री व उसके भंडारण करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह उन लोगों के लाइसेंस तत्काल निलंबित करे, जो पटाखों का भंडारण करते हैं।
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चीफ जस्टिस टी.एस.ठाकुर, जस्टिस ए.के.सिकरी तथा जस्टिस एस.ए.बोबडे की पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।
एक अन्य निर्देश में कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि वह एक रिपोर्ट तैयार करे, जिसमें उन तत्वों की जानकारी दी जाए जिनका इस्तेमाल पटाखों के निर्माण में होता है, ताकि यह पता चले कि क्या वे लोगों के लिए हानिकारक हैं।
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