नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत गुरुवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने पूछा कि क्या पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद यादव को रिहा किया जा चुका है?
इस पर शीर्ष अदालत को बताया गया कि आरोपी विधायक को रिहा नहीं किया गया है। इसके बाद पीठ ने कहा, "उन्हें जेल में ही रहने दीजिये।"
यह आदेश बिहार सरकार की याचिका पर आया है, जिसमें यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती दी गई थी।