Tuesday, March 19, 2024
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डिप्टी कमिश्नर ने भेजी डर्टी पिक्चर, तस्वीर पर बरसीं महिला नेता

सुनकर यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है। जिस व्हाट्सग्रुप को इलाके के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बनाया गया था उसी व्हाट्सग्रुप में अश्लील फोटो भेजा गया। डीसी अतीक अहमद का मैसेज आते ही लोगों ने इस बेहद इंपोर्टेंट मैसेज समझते हुए ओपन किया लेक

India TV News Desk Written by: India TV News Desk
Updated on: October 23, 2017 11:17 IST
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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शहादरा जोन के डिप्टी कमिश्नर अतीक अहमद विवादों में घिर गए हैं। अतीक अहमद पर नगर निगम पार्षदों के व्हाट्सऐप ग्रुप में एक महिला की अश्लील तस्वीर पोस्ट करने के आरोप हैं। अतीक अहमद के अश्लील पोस्ट के बाद महिला पार्षदों ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है और इसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

सुनकर यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है। जिस व्हाट्सग्रुप को इलाके के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बनाया गया था उसी व्हाट्सग्रुप में अश्लील फोटो भेजा गया। डीसी अतीक अहमद का मैसेज आते ही लोगों ने इस बेहद इंपोर्टेंट मैसेज समझते हुए ओपन किया लेकिन जैसे ही ये मैसेज ओपन हुआ लोग हैरान रह गए। दरअसल इस मैसेज में एक महिला की अश्लील तस्वीर थी। मैसेज आते ही हंगामा मच गया। फोटो देखने के बाद पार्षद हिमांशी पांडे ने कड़ा एतराज जताया।

तस्वीर पोस्ट होने के करीब बीस मिनट बाद यानी बारह बजकर पच्चीस मिनट पर हिमांशी पांडे ने ग्रुप में डीसी अतीक अहमद को घेरते हुए लिखा..क्या आपका दिमाग खराब हो गया है...क्या आपको जरा भी तमीज नहीं है...आप एक जिम्मेदार पद पर हैं... आपको ऐसी अश्लील पोस्ट नहीं डालनी चाहिए..।

इस अश्लील पोस्ट पर महिला पार्षदों ने जबर्दस्त विरोध दर्ज कराया। आनंद विहार वॉर्ड से पार्षद गुंजन गुप्ता ने थाने पहुंचकर अतीक अहमद के खिलाफ बकायदा केस दर्ज कराया है। पार्षद गुंजन गुप्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस अतीक अहमद के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में जुट गई है।

खास बात ये है कि जिस व्हाट्सअप ग्रुप में डिप्टी कमिश्नर अतीक अहमद ने मैसेज भेजे थे उस ग्रुप के एडमिन भी अतीक अहमद ही हैं। इस ग्रुप को खास तौर से शहादरा जोन की विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बनाया गया था लेकिन विकास कार्यों की समीक्षा की जगह इस बार एक अश्लील मैसेज भेजा गया। इस व्हाट्सअप ग्रुप से 12 महिला पार्षद भी जुड़ी हैं।

बता दें कि साइबर एक्ट के तहत आईटी एक्ट की धारा 60 A के तहत ग्रुप में अश्लील फोटो पोस्ट करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं आरोप सिद्ध होने पर सात साल तक की सजा भी हो सकती है। आरोपी बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर क्लास वन अधिकारी ऐसा करता है तो इसे और भी आपत्तिजनक और आचरण के साथ सर्विस रूल का भी उल्लंघन माना जाता है।

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