श्रीनगर: जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में अशांति को रोकने के लिये सोशल मीडिया ऐप्लीकेशन और इंटरनेट वेबसाइट पर एक माह का प्रतिबंध लगाया है लेकिन कश्मीर घाटी में करीब सभी लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया जैसे सभी इंटरनेट माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीर घाटी की सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों की रोकथाम के लिये राज्य के गृह विभाग की ओर से 26 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत सूची कश्मीर घाटी में फेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्विटर जैसे 22 सोशल मीडिया ऐप्लीकेशन प्रतिबंधित कर दिये गये।
राज्य गृह विभाग के मुख्य सचिव आर के गोयल ने कहा था, 'सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल रखने के लक्ष्य से सरकार इंटरनेट प्रदाता सभी कंपनियों को निर्देश देती है कि किसी प्रकार का संदेश अथवा किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग के किसी भी विषय पर आधारित संदेश अथवा किसी प्रकार का चित्रात्मक संदेश एक माह की अवधि तक अथवा अगला आदेश आने तक सोशल नेटवर्किंग वाली साइट्स पर प्रसारित नहीं किया जाएगा।' यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिये गये थे।
यह निर्देश फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, वीचैट, क्यूक्यू, क्यूजोन, गूगल प्लस, स्काइपे, लाइन, पिनट्रस्ट, स्नैपचैट, यूट्यूब, वाइन और फ्लिक्र पर लागू होंगे। आदेश में कहा गया था, सभी संबंधित कारकों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद पाया गया है कि राष्ट्रविरोधी एवं असमाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफार्म का विभिन्न प्रारूपों में भड़काउ सूचना प्रसारित करने के लिये दुरपयोग करते हैं, उन्हें तुरंत नियंत्रित अथवा अधिनियमित करने की जरूरत है।