Thursday, April 25, 2024
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डिग्री मामले में स्मृति ईरानी को बड़ी राहत, समन की मांग वाली याचिका खारिज

डिग्री में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डिग्री मामले में स्मृति ईरानी को समन नहीं करने का फैसला लिया है।

India TV News Desk India TV News Desk
Published on: October 18, 2016 18:00 IST
Smrit Irani, Degree case, Court- India TV Hindi
Image Source : PTI Smriti Irani

नई दिल्ली: डिग्री केस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डिग्री मामले में स्मृति ईरानी को समन नहीं करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी जिसमें स्मृति ईरानी को समन करने की मांग की गई थी। 

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चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता अहमर खान ने आरोप लगाया था कि 2004, 2011 और 2014 में दायर अपने हलफनामों में स्मृति ने सही जानकारी नहीं दी थी।

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