Thursday, April 18, 2024
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'गोरक्षा के नाम पर हिंसा का समर्थन नहीं करते'

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह गोरक्षा के नाम पर होनेवाली किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 21, 2017 16:42 IST
Supreme court- India TV Hindi
Supreme court

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह गोरक्षा के नाम पर होनेवाली किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस एम. शांतनागौदर की पीठ से कहा, "हम गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा का समर्थन नहीं करते।" केंद्र सरकार ने इस मामले में होने वाली हिंसा से अपना पल्ला झाड़ते हुए शीर्ष अदालत से कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है।

इस मामले में कई राज्यों से भी जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए शीर्ष अदालत ने मामला स्थगित करते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के कार्यकर्ता तहसीन एस. पूनावाला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें याचिकाकर्ता ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा और यहां तक कि लोगों की हत्या कर दिए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।

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