Tuesday, April 16, 2024
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GST से जुड़े विधेयकों को कल संसद में पेश कर सकती है सरकार

नई दिल्ली: सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को कल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी तथा मुआवजा कानून को कल लोकसभा में रखा

Bhasha Bhasha
Updated on: March 26, 2017 16:35 IST
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नई दिल्ली: सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को कल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी तथा मुआवजा कानून को कल लोकसभा में रखा जा सकता है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा हो सकती है।

इसके अलावा विभिन्न उपकरों को समाप्त करने के लिए उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून में संशोधनों तथा नई जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात एवं आयात के बिल देने संबंधित संशोधन भी सदन में रखे जा सकते हैं। सूत्र ने बताया कि लोकसभा की कार्यसूची सलाहकार समिति की कल बैठक होगी जिसे इस विधेयकों पर चर्चा की अवधि तय की जाएगी।

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सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पारित हो जाएं। इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा। इससे सरकार को राज्यसभा में किसी तरह के संशोधन को लोकसभा में लोकसभा में लाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लोकसभा इन संशोधनों को या तो खारिज कर सकती है या स्वीकार कर सकती है। संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को समाप्त हो रहा हैं।

सूत्रों ने कहा कि हालांकि इन्हें धन विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा लेकिन सरकार दोनों सदनों में चर्चा चाहती है। सरकार का इरादा जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का है। जीएसटी लागू होने के बार उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे।

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