पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को पटना की एक अदालत में कथित तौर पर 'बेनामी संपत्ति' को लेकर मानहानि के मामले में राजद प्रवक्ताओं के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया। मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में राजद प्रवक्ताओं मनोज झा और चितरंजन गगन के खिलाफ कथित बेमानी संपत्ति के मामले में अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने सुशील मोदी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी (षष्ठम) ओम प्रकाश की अदालत को स्थांतरित कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मई निर्धारित की गई है।
अदालत से बाहर आने के बाद मोदी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से राजद के इन दोनों प्रवक्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "अदालत से आग्रह किया गया है कि ऐसे प्रवक्ताओं को कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये फिर किसी नेता पर बेबुनियाद आरोप नहीं लग सकें।" उन्होंने कहा कि दोनों प्रवक्ताओं के बयान से उनकी मानहानि हुई है।
उल्लेखनीय है कि मोदी ने दो मई को राजद के दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड विधान (भादंवि) की धारा 499 और 500 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। दोनों प्रवक्ताओं ने मोदी पर पटना सहित देश के अन्य राज्यों में बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।