Thursday, April 25, 2024
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बाबरी कांड: आडवाणी, जोशी, उमा समेत 13 पर चलेगा आपराधिक षडयंत्र का केस

अयोध्या मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाजपा के बड़े नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदि पर आपराधिक साजिश का मामला चलेगा।

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: April 19, 2017 14:45 IST
Advani-Joshi-Uma- India TV Hindi
Advani-Joshi-Uma

नई दिल्ली: अयोध्या मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाजपा के बड़े नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदि पर आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को एक कर दिया जाए और रायबरेली में चल रहा मामला लखनऊ में भी चलेगा। जहां तक कल्याण सिंह का सवाल है, चूंकि वह गवर्नर हैं, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चल सकता।(भाजपा के पूर्व मंत्री की बेटी ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी)

न्यायमूर्ति नरीमन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कल्याण सिंह पर राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते अभी मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन इस पद से मुक्त होते ही उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने साथ ही कहा कि लखनऊ की अदालत आडवाणी व अन्य के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई नए सिरे से नहीं होगी और मामले की सुनवाई पूरी होने तक न्यायाधीश का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई दो साल के भीतर पूरी करने का आदेश देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होगी और सामान्य स्थिति में सुनवाई टाली नहीं जाएगी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठ भाजपा नेताओं व विश्व हिंदू परिषद नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोपों की बहाली की मांग वाली याचिका पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिटन फली नरीमन की पीठ ने छह अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मई 2010 में नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोपों को खारिज करने के बाद सीबीआई ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। आडवाणी व जोशी के साथ उमा भारती व विनय कटियार (भाजपा), साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया (विहिप) ने 6 दिसंबर, 1992 को मस्जिद गिराए जाने से पहले रामकथा कुंज के मंच से भाषण दिया था।

यह स्थल विवादित मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर था। किशोर और सिंघल का निधन हो चुका है। शीर्ष अदालत ने छह अप्रैल को आदेश सुरक्षित रखने से पहले संकेत दिया कि जहां तक साजिश के आरोपों का सवाल है तो संविधान के अनुच्छेद 142 से असाधारण शक्तियां लिया जा सकता है और इस मुकदमे को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि आडवाणी और जोशी सहित आठ नेताओं के साथ ही 13 अन्य लोगों पर साजिश के आरोपों में मुकदमा चलाया जा सके। आडवाणी और जोशी ने शीर्ष अदालत के मुकदमा लखनऊ स्थानांतरित करने और अनुच्छेद 142 से साजिश के आरोपों की बहाली के लिए सहारा लेने का विरोध किया था।

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