नई दिल्ली। यदि आपने 30 अप्रैल तक अपने बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक्ड नहीं करवाया तो यह ब्लॉक हो सकता है। आयकर विभाग ने एक नया आदेश जारी कर कहा है कि 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले बैंक खातों को फटका कानून के तहत स्व प्रमाणित करने की जरूरत है।
आयकर विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सभी बैंक खाता धारकों को यह कार्यवाही 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरी कर लेनी है। ऐसा नहीं करने वालों के खातों को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
ब्लॉक होने पर ऐसे बैंक खाता धारक अपने खातों से किसी प्रकार का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे। सीबीडीटी ने भी एक बयान जारी कर ऐसे खाता धारकों को साफ आदेश दिया है कि वे खातों को आधार नंबर से लिंक्ड करवा लें।